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प्रतापगढ़ में 3 धारा 144 लागू, इस तरह नियम का करें पालन,इस पर है प्रतिबंध

वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़।  निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की अधिसूचना जारी हो गयी है व जनपद में दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह, 01 फरवरी को मौनी अमावस्या, 15 फरवरी को मो0 हजरत अली जन्म दिवस व 01 मार्च को महाशिवरात्रि का आयोजन/त्योहार सम्पन्न होने है। 


त्योहारों/आयोजनों तथा निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ल ने 03 मार्च 2022 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।



उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहारों के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। 


कोई भी व्यक्ति नामांकन एवं मतदान स्थलों या अन्य किसी सार्वजनिक स्थलों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नही चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। 


यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्युटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा। 


किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो।


 लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार से नहीं किया जायेगा। अन्य समय में लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। 


किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलाई जायेगी जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, घृणा की भावना उत्पन्न हो अथवा निर्वाचन की शुचिता व निष्पक्षता प्रभावित हो। 


कोई भी व्यक्ति या दल/अभ्यर्थी, अन्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के बारे में कोई ऐसी आलोचना नही करेगा जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़-मरोड़ कर कही गयी बातो पर आधारित हो एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा। 


मस्जिदों, गिरिजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों को सभा स्थल या निर्वाचन कार्य के रूप में प्रयोग नही किया जायेगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। 


कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी नामांकन के अवसर पर स्थल के 200 मीटर की परिधि में भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा तथा चुनाव प्रचार नहीं करेगा। 


कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई संगठन या राजनैतिक दल ऐसी कोई प्रचार की सामग्री नहीं छपवायेगा जिससे जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुॅचे एवं उत्तेजना उत्पन्न हो। 


कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या समर्थक सम्पत्ति स्वामी की अनुमति के बावजूद भी किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहाते की दीवार आदि पर ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि का कार्य नहीं करेगें।


 कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी किसी अन्य दलों के सदस्यों एवं उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थल पर जलाने या इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का आयोजन नहीं करेगा। 


कोई भी उम्मीदवार किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिये अनुचित दबाव नहीं बनायेगा और न ही उन्हें किसी प्रकार से धमकी देगा या भयभीत करेगा और न ही रिश्वत/प्रलोभन देगा और न ही वोट डालने से रोकेगा। 


परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद व मदिरा स्वीकार करना भी रिश्वत माना जायेगा।

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