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मनकापुर:जांच में फंसे कोटेदार,दुकान सील,एफआईआर का निर्देश

दिनेश कुमार

 गोण्डा। सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, में मनकापुर तहसील क्षेत्र के कोटेदार की दुकान आकस्मिक निरीक्षण  पूर्ति निरीक्षक बभनजोत शिव प्रकाश द्वारा किया गया तो चौकाने वाले तथ्य प्रकाश में आये।

 

बभनजोत ब्लाक के कूकनगर ग्रंट की दुकानदार अंगूरा देवी नदारद मिली। उनकी जगह पर उनके देवर अशोक कुमार मौजूद मिले। 


उनके द्वारा बताया कि उनकी जगह दुकान का संचालन यहीं करते हैं। गांव वालों की मौजूदगी में दुकान की चाभी मंगवा कर ताला खोलवाया गया तो वितरण के लिये आया सरकारी खाद्यान गायब मिला। 


मात्र 34 किलोग्राम गेंहू मौके पर पाया गया। वही उठान,वितरण का कोई अभिलेख नहीं पाया गया। ईपास मशीन से वितरण का मिलान करने पर मशीन में 33 कुन्तल 69 किलो गेहूं तथा 22 कुन्तल 68 किलो चावल स्टाक में होना चाहिये था जो सब गायब मिला। 


बताते चले कि  बभनजोत ब्लाक के इस गांव के कोटेदार ने हाट शाखा केन्द्र के खाद्यान गोदाम से 25 मार्च को 2022 को अंतोदय एवं पात्र गृहस्थी का गेहूं 81 कुन्तल 57 किलो ग्राम तथा चावल 54 कुन्तल 38 किलोग्राम की उठान किये थे। 


जो कि गोदाम के निर्गमन रजिस्टर में दर्ज था। वही वितरण ई-पास मशीन संख्या-20530577की एम आई एस मिलान करने पर 33 कुन्तल 68 किलोग्राम गेंहू तथा 22 कुन्तल 68 किलोग्राम चावल कम पाया गया।


गांव के तमाम लोगों के सामने दुकान हुई सीलः

 पूर्ति निरीक्षक ने जांच के दौरान अनिमितता पाये जाने पर कोटेदार के देवर अशोक कुमार जो कि दुकान का संचालन भी करते थे तथा गांव के हरिश्चन्द्र पुत्र श्याम विहारी,आशुतोष ,सर्वेश पुत्रगण राम सिंगार,राजू आदि तमाम लोगों की मौजूदगी में दुकान को सील कर दिया गया।


कार्डधारको ने लगाया अंगूठा लगवाकर राशन न देने का आरोपः

कार्डधारक लाली पत्नी राम नरेश,गंगाराम,शाहजहां,सोना देवी,सुनीता,सुभद्रा,लाल मति,कपूर देवी,शाहीन निशा,सुशीला आदि तमाम कार्ड धारकों व उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि फरवरी, मार्च ,अप्रैल में अंगूठा लगवाने के बाद खाद्यान नही दिये। 


वही कुछ लोगो ने बताया कि इस माह में अंगूठा लगवा लिये है लेकिन अभी तक राशन नहीं दिये। 

 

पूर्ति निरीक्षक शिव प्रकाश की रिपोर्ट पर हुई कार्यवाई , डीएम डा0 उज्जल कुमार ने दिये एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देशः

 पूर्ति निरीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट का अवलोकन के पश्चात जिला पूर्ति अधिकारी तथा एसडीएम कीर्ति प्रकाश भारती की रिपोर्ट का परिशीलन के उपरान्त जिलाधिकारी ने कूकनगर ग्रंट की कोटेदार अंगूरा देवी पत्नी राजेश कुमार , कोटेदार का देवर अशोक कुमार पुत्र प्रभूनाथ के खिलाफ विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन उल्लघन के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7के  तहत एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। 


जिसके क्रम में पूर्ति निरीक्षक बभनजोत तहसील मनकापुर शिव प्रकाश ने खोडारे थाने में  एफ आई आर दर्ज करने की तहरीर दी है।

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