रजनीश/ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। तहसीलदार द्वारा रास्ते की भूमि कब्जा करके निर्माण करने वाले तीन लोगों के विरुद्ध बेदख़ली के साथ लाखों रुपये की क्षतिपूर्ति की वसूली करने का आदेश जारी किया है।
प्रकरण ग्राम सकरौरा नगर के गाटा संख्या 905 रास्ते की भूमि पर किये गए अवैध कब्जे से जुड़ा है। उक्त रास्ते की भूमि गाटा संख्या 905 की भूमि पर 180 वर्गमीटर पर अमित सिंहानिया, 90 वर्ग मीटर पर रेखा जायसवाल, 210 वर्ग मीटर पर गंगा प्रसाद ने अवैध रूप से कब्जा करके भूमि पर निर्माण करा लिया है।
निर्णय में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट होता है अतिचारियों द्वारा अवैध कब्जा करके गांव सभा को क्षति पहुंचाया गया है।
अतिचारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में अवैध कब्जे से इनकार नही किया गया है। ऐसे में अतिचारियों के विरुद्ध जुर्माना अवधारित करते हुये बेख़ली की कार्रवाई किया जाना न्याय संगत है।
न्यायालय ने बेदखली के साथ अमित सिंहानिया से 5 लाख 40 हजार रुपये, रेखा जासवाल से 2 लाख 70 हजार रुपये, गंगा प्रसाद से 6 लाख 30 हजार रुपये के साथ दो-दो हजार रुपये निष्पादन व्यय की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है।
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