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निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना सबका संवैधानिक अधिकार:सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी



वेदव्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान ऑफ एक्शन एवं माननीय जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पाण्डेय के आदेश के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा चिन्तामणि स्मारक विधिक महाविद्यालय गोड़े में छात्र-छात्राओं व उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना सबका संवैधानिक अधिकार है।


सचिव ने बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के लोगों, आपदा से पीड़ित लोगों, दिव्यांग या जिनकी वार्षिक आय एक लाख तक है आदि के लिये निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

आपसी विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के सन्दर्भ में एडीआर प्रणाली के बारे में लोगों को जानकारी दी गई तथा उनसे अपेक्षा की गई कि वह लोगों को जागरूक कर अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से प्री लिटिगेशन की प्रक्रिया के अन्तर्गत निस्तारित करायें। 


इससे जहां उनके बीच चल रही समस्याओं का समाधान होगा वही उन्हें विवादों से छुटकारा मिलेगा।  


इस अवसर पर लैंगिक समानता, लोक अदालत आदि के बारे में जानकारी दी गई। विधि महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। 


प्रिया गुप्ता, अंकिता गुप्ता, वन्दना शुक्ला, संगीता सरोज, आयुषी शुक्ला, विवेक गुप्ता, मनोज आदि ने मूट कोर्ट का प्रदर्शन किया, जिसकी सचिव द्वारा प्रशंसा की गई। 


इस अवसर पर नीलम पाण्डेय, डा0 हरिशंकर सिंह, अजय सिंह, दिलीप सिंह, अनिल उपाध्याय, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता जेल विजिटर विश्वनाथ त्रिपाठी, पीएलवी संचालक लीगल एण्ड क्लीनिक पट्टी राम प्रकाश पाण्डेय, अमन त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे।

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