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गोण्डा:विद्यालय में बैठकर शराब पीने वाला अध्यापक निलंबित



बीपी त्रिपाठी 

 गोण्डा।      सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी को संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश बीएसए को दिये हैं। 


वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से संबंधित अध्यापक को निलंबित कर दिए हैं। 


सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियों में स्पष्ट रूप से देखा गया कि नगेन्द्र प्रताप सिंह प्र० अ० प्राथमिक विद्यालय सोहास करमोहनी विकास खण्ड मुजेहना द्वारा एक अन्य व्यक्ति के साथ विद्यालय में खुले आम बैठकर शराब पिया जा रहा है। 


इसके दृष्टिगत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निम्न आरोपों में एतद्रद्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। 


वहीं बताते चलें कि निलम्बन अवधि में श्री नगेन्द्र प्रताप सिंह प्र० अ० प्राथमिक विद्यालय सोहास करमोहनी विकास खण्ड मुजेहना गोण्डा को प्राथमिक विद्यालय सोहास करमोहनी विकास खण्ड मुजेहना से सम्बद्ध किया जाता है। 


निलम्बन अवधि में  नगेन्द्र प्रताप सिंह को वित्तीय संग्रह- 2 भाग -2 से 4 के मूल नियम -53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी , तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी ' अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अध्यापक के जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा ।


जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि में उस भत्ते पर देय होगे जब इस का समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिनके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है। 

   


उन्होंने बताया है कि प्रकरण की जांच  कोमल यादव खण्ड शिक्षा अधिकारी , झंझरी गोण्डा एवं  उपेन्द्र त्रिपाठी, खण्ड शिक्षा अधिकारी इटियाथोक की दो सदस्सीय जांच कमेटी बनाई गई है तथा एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित को आरोप पत्र निर्गत कर जांचोपरान्त संयुक्त जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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