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सुल्तानपुर:आरोपी पिता-पुत्र को चार-चार वर्ष कारावास


खुर्शीद खान 
सुलतानपुर। घर मे घुसकर मारपीट व छेड़खानी के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को एसीजेएम षष्ठम की अदालत ने दोषी करार दिया है। जिन्हे न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने चार-चार वर्ष के साधारण कारावास एवं आठ हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला करौंदीकला थाना क्षेत्र के रामनगरपूरे हरदास गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाले आरोपियो के खिलाफ अभियोगिनी चंद्रावती ने 05 मार्च 2010 की शाम को हुई घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वह घटना के समय अपने घर के सामने झाडू लगा रही थी। इसी दौरान आरोपीगण  रामसिंगार व उसके पुत्र अनिल कुमार व सुनील कुमार एकराय होकर आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। अभियोगिनी अपने को बचाने के लिए घर में भागी ने आरोपियों ने घर में घुसकर उसे मारा-पीटा एवं छेड़खानी भी की। इस मामले में पीड़िता के शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नही किया। करीब घटना के तीन माह बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक जीत नरायन मिश्र ने आरोपी अनिल कुमार को क्लीन चिट देते हुए शेष दों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसी मामले का विचारण एसीजेएम षष्ठम की अदालत में चल रहा था। जिसके दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों एवं अन्य साक्ष्यो को पेश किया। जिसके पश्चात न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने आरोपी पिता-पुत्र को घर में घुसकर मारपीट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास एवं तीन-तीन हजार रूपए की सजा सुनाई। वहीं आरोपी पिता रामसिंगार को छेड़खानी का भी दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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