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सुल्तानपुर :दलित उत्पीड़न के आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश


खुर्शीद खान 
सुलतापुर। मोटर साइकिल तेज चलाने का विरोध करने पर दलित बस्ती पर अपने साथियों के साथ हमला करने एवं दलित उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जिसकी रिमांड स्वीकृत कर स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी को  न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है।
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मामला जगदीशपुर के सालपुर गांव का है। जहां के मौजूदा प्रधान के पति राम उजागिर पासी ने  बीते 19 सितम्बर की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी शहरूख निवासी इमलीगांव अपने  एक अज्ञात साथी के साथ तेजी से मोटर साइकिल चलाते हुए जा रहा था। जिसकी वजह से कई लोग दुर्घटना का शिकार होते-होते बच गए। यही देखकर कुछ लोगों ने वाहन तेज चलाने पर विरोध जताया तो आरोपी शाहरूख कुछ देर बाद अपने पिता मारूफ व सहयोगी तक्कन उर्फ डाक्टर  एवं 20-25 अज्ञात साथियों के साथ सालपुर गांव में आया और दलित बस्ती पर हमला किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस सात साल तक की सजा की धारा में गिरफ्तारी की बाध्यता होने के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नही कर पा रही थी। इसी बीच पुलिस द्वारा यह तथ्य दर्शाया गया कि शाहरूख के खिलाफ पब्लिक आक्रोशित है। जिसकी गिरफ्तारी न होने पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसी बात को आधार बताते हुए पुलिस ने आरोपी शाहरूख को गिरफ्तार कर एससी-एसटी एक्ट की अदालत में पेश किया। जिसकी रिमांड स्वीकृत कर अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।

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