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सुल्तानपुर:अपहरण व हत्या के प्रयास समेत अन्य मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर। अपहरण व हत्या के प्रयास समेत अन्य मामलों में पांच आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सम्बंधित न्यायधीशो ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
 पहला मामला 
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के हरदेव नगर मजरे खेरौना से जुड़ा है। जहां के रहने वाले दिनेश तिवारी ने बीते 30 जुलाई की घटना बताते हुए अमेठी कस्बा स्थित केनरा बैंक के एटीएम शाखा में गए होने के दौरान अपने बेटे सौरभ तिवारी का अपहरण कर ले जाने के सम्बंध में अज्ञात स्कार्पियो सवारों पर मुकदमा दर्ज कराया। सौरभ को छोड़ने के नाम पर एक लाख की फिरौती भी मांगी गयी। इसी मामले में आरोपी रोहित गौतम निवासी जोगापुर-नरसिंहपुर की तरफ से प्रस्तुत  जमानत अर्जी को एडीजे द्वितीय नासिर अहमद ने खारिज कर दिया है। 
दूसरा मामला 
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जासापारा गांव का है। जहां के रहने वाले शिवबहादुर गौड़ ने प्राण घातक हमले के मामले में आत्मसमर्पण किया। जिसकी अंतरिम जमानत अर्जी को प्रभारी जिला न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने खारिज कर दी है।
तीसरा मामला 
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कटरा राजा हिम्मत सिंह गांव का है। जहां के रहने वाले संतोष कुमार ने हत्या के प्रयास मामले में सरेन्डर किया। जिसकी अंतरिम जमानत अर्जी को प्रभारी जिला जज ने खारिज कर दिया।      
चौथा मामला
 जामो थाना क्षेत्र का है। जहां के पूरे दिगज मजरे सम्भई निवासी रवीन्द्र प्रताप सिंह समेत अन्य के खिलाफ वादी नरसिंह ने प्राणघातक हमले का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में अधिवक्ता राजा प्रताप सिंह ने बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने आरोपी रवीन्द्र प्रताप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
पांचवा मामला 
लम्भुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे का है। जहां के रहने वाले आरोपी रामकुमार जायसवाल की तरफ से 31 किग्रा. गांजा बरामदगी के मामले में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात एडीजे प्रथम श्यामजीत यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 



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