राकेश गिरी
बस्ती । जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का जनसामान्य के अवलोकनार्थ अनन्तिम प्रकाशन दिनाॅक 09 अक्टूबर 2017 को कर दिया गया है। इसमें पुनरीक्षण हेतु नियुक्त बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे 15 अक्टूबर 17 तक अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर नाम सम्मिलित करने, संशोधित करने अथवा बिलोपित करने हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी भगवान शरण ने सभी नगरीय निकायों के नागरिको से अपील किया है कि वे अपने-अपने निकाय/वार्ड/बूथ की निर्वाचक नामावली में उनके परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जिनकी आयु दिनाॅक 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है का नाम सम्मिलित कराने, अवांछित नामों को विलोपित कराने तथा गलत मुद्रित नामों को संशोधित कराने हेतु बीएलओ के साथ पुनरीक्षण कार्य मंे सहयोग करेएवं निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन बीएलओ को उपलब्ध कराये। अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि परिवर्धन/संशोधन तथा विलोपन संबंधी प्रारूप बीएलओं से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है तथा बीएलओं द्वारा उक्त अवधि प्राप्त किए गये आवेदनों के आधार पर ही परिवर्धन/विलोपन/संशोधन सूची तैयार की जायेंगी। उन्होने कहा कि मतदाता सूची मंे नाम सम्मिलित कराने/त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार कराने का यह महत्वपूर्ण अवसर है तथा मतदाता सूची में यदिकोई गलत नाम शामिल है तो इसकी लिखित सूचना संबंधित बीएलओ, पर्यवेक्षक, सेक्टर आफिसर, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी को दे सकते है। यदि किसी निकाय/वार्ड/बूथ क्षेत्र में दिनाॅक 09 अक्टूबर 17 से नियुक्त बीएलओं द्वारा पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ न किया गया हो अथवा अन्य कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को टेलीफोन से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर अवगत करा दे, जिससे त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करा कर ससमय अन्तिमरूप से प्रकाशित करायी जा सके।
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