राकेश गिरी
बस्ती । जिलाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने बताया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में 16 विकल्पों की मूलप्रति लाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी कर्मचारियों के पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पहचान पत्र, स्थानीय निकाय एवं पब्लिक लि0 कम्पनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी किया गया फोटायुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधित मूल अभिलख, पट्टा अभिलेख, पंजीकृत डीड, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख/वृद्धा वस्था पेंशन के फोटायुक्त कार्ड, भूतपूर्व सैनिको के पंेशन बुक, स्वतंत्रता सग्रमी सेनानी के पहचान पत्र, फोटोयुक्त सस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सांसद/विधायक को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त् राशन कार्ड आदि विकल्पों के आधार पर कोई मतदाता जिसका निर्वाचक नामावली में नाम है निर्धारित अपने मतदान बूथ पर मतदान कर सकता है।जिलाधिकारी ने कहा कि अभी समय है मतदाता अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची तथा संबंधित क्षेत्र के वीएलआंे के माध्यम से अपना मतदान संबंधी अभिलेख प्राप्त कर ले तथा अधिकाधिक से अधिक मतदान में चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग करे।
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