शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ। जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने एक आदेश जारी करते हुये नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के चुनाव/मतगणना के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रतापगढ़ में आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आने वाली समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप, सी0एल0-1 सी0, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी एवं एफ0एल0-16/17 तथा भांग की समस्त फुटकर एवं थोक दुकाने दिनांक 20 नवम्बर 2017 से सायं 5 बजे से दिनांक 22 नवम्बर 2017 को मतदान समाप्त होने तक पूर्णतयः बन्द रहेगी। साथ ही मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक 01 दिसम्बर 2017 से पूर्व रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को रात्रि 12 बजे तक पूर्ण बन्दी रहेगी। इस बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
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