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सुल्तानपुर:नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन होगा- डी.एम.

पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु प्रतिबन्धित
लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः6 बजे तक प्रतिबन्धित
सुलतानपुर।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) हरेन्द्र वीर सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूजा स्थलों जैसे मन्दिर , मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य लिखकर , बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे , जिससे किसी धर्म , सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनैतिक दल/उम्मीदवार /राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों /दलों /व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी राजनैतिक दल/उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों , पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में नही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिये जातीय ,साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष व अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी चुनावी सभा में  गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करना , मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाटना निर्वाचन विधि के अर्न्तगत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दल /उम्मीदवार किसी अन्य राजनैतिक दल/उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने , उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे न ही इसका समर्थन करेंगे। 
 जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु किसी भी शासकीय /सार्वजनिक सम्पत्ति /स्थल/भवन/परिसर में विज्ञापन , वालराईटिंग नहीं करेंगे तथा कटआउट , होर्डिंग /बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि /भवन, अहाते/दीवार का उपयोग, झण्डा लगाने , झण्डियां टांगने/बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं /एजेन्ट का ऐसा करने देंगे। 
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउन्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउन्ड बाक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग तथा सभा/रैली/जुलूस का आयोजन हेतु पूर्वानुमति लेना होगा। उन्होंने कहा कि जुलूसों /सभाओं /रैलियों में धारा 144 के अर्न्तगत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी - दण्डे- ईट- पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों से कहा है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का स्वयं अनुपालन करें तथा अपने कार्यकर्ताओं से अनुपालन सुनिश्चित करायें। 

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