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गोण्डा:पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मनकापुर पुलिस ने लिखा FIR



गोण्डा।मनकापुर पुलिस ने अलग-अलग दो मामलो में विभिन्न धाराओ में प्राथमिक दर्ज कर एक मामले में एक अरोपी को जेल भेजने का दावा किया है।
    मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम साहूगांव रानीपुर के निवासी सियाराम पुत्र छेदी लाल पुलिस को दिये तहरीर में कहा है कि बीते 29 तारीख के देर शाम लगभग सात बजे नाबलिग पुत्री उम्र 16वर्ष अपने खेत में गयी थी कि इसके पूर्व गांव के ही गोपी श्याम पुत्र राम लक्ष्मन बैठा हुआ था और लड़की को जबरन दुष्कर्म करने की नीयत से मुंह दबाकर कपडा आदि खोलने लगा।लड़की अरोपी के हाथ-पैर जोडती रही इसके बावजूद युवक ने कपडा फाड दिया इसी बीच तभी पास के खेत शौच के लिये लड़की चाची गयी हुई थी। शोर सुनकर चाची दौडी और हल्ला गुहार किया।इस बीच अरोपी युवक जान-माल की धमकी देते हुए भाग गया।पीडित पिता स्थानीय पुलिस से शिकायत किया।थकहार कर पुलिस अधीक्षक गोण्डा उमेश सिंह से गुहार लगायी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने अरोपी युवक के विरुद्व विभिन्न धाराओ में मामला दर्ज कर  लिया है।वही कोतवाल ददन  सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर अरोपी युवक की तलाश की जा रही है।

वही इसक्रम में क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर गांव निवासी मोहन लाल पुत्र संतोषी पुलिस को दिये तहरीर में कहा है कि गांव के ही मेवा लाल पुत्र संतोषी पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुस कर प्रार्थी व पत्नी को धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया है।हो हल्ला सुनकर लोग इकठ्ठा हुए और बीच-बचाव किया।पीडित ने कहा है कि इस के पूर्व में भी कई बार मार-पीट कर चुके है।पीडित के तहरीर पर पुलिस ने अरोपी युवक के विरुद्व विभिन्न धाराओ में मामला दर्ज कर अरोपी को जेल भेजने का दावा किया है।कोतवाल ददन सिंह ने बताया कि अरोपी को जेल रवाना किया गया है।



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