खुर्शीद खान
देर से और आधी-अधूरी सूचना देने पर केन्द्रीय सूचना आयोग ने की कार्यवाही।
सुलतानपुर।जन सूचना अधिकार के प्रति लापरवाही बरतने और हीलाहवाली करने पर केन्द्रीय सूचना आयोग ने सख्ती बरतते हुए पिछले 13 दिसम्बर 2017 को सुलतानपुर डाक अधीक्षक एवं पोस्ट मास्टर लम्भुआ को आधी-अधूरी और सूचना में देरी के लिए दोनों को अलग-अलग 21250/- का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया है, जिसे 15 जून 2018 तक आयोग में जमा करना होगा।
जिले के रायपुर, लम्भुआ निवासी पूर्व शासकीय अधिवक्ता शेषमणि त्रिपाठी के पिता श्री राम नयन त्रिपाठी का स्वर्गवास हो गया था, जिनके कुछ कागजातो व डाकघर में जमा धनराशि की जानकारी के लिए श्री त्रिपाठी ने 8 दिसम्बर 2015 को जनसूचना माँगी किन्तु डाक विभाग ने जन सूचना अधिकार के नियमों की अनदेखी कर माँगी गयी सूचना को 5.01.2016 को खारिज कर दिया। जिसके बाद श्री त्रिपाठी ने 2फरवरी 2016 को अपीलीय अधिकारी निदेशक (डाक सेवाएं) मण्डल लखनऊ में अपील की। श्री त्रिपाठी ने बताया कि निदेशक डाक सेवाएं ने 4 मार्च 2016 को सूचना देने का आदेश दिया, परन्तु सुलतानपुर डाक विभाग ने करीब 84 दिन बाद आधी-अधूरी सूचना दी।
इस सूचना से असंतुष्ट श्री त्रिपाठी ने अपीलीय अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में अपील की, जिसमें केन्द्रीय सूचना आयोग ने 31 मई 2016 को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए सम्पूर्ण सूचना देने का आदेश दिया किन्तु डाक विभाग ने इसे भी अनदेखी कर दी। इस पर केन्द्रीय सूचना आयोग/अपीलीय अधिकारी नई दिल्ली ने अपूर्ण एवं विलम्ब से सूचना देने के कारण 13 दिसम्बर 2017 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए दोनो सक्षम अधिकारियों एस.एन.दूबे, अधीक्षक डाकघर सुलतानपुर एवं दुर्गा प्रसाद पोस्ट मास्टर लम्भुआ, सुलतानपुर पर 21250/- रूपये अर्थदण्ड पांच किस्तों में जमा करने का आदेश दिया है, जिसका प्रथम भुगतान 15 फरवरी 2018 एवं अन्तिम भुगतान 15 जून 2018 तक आयोग में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किये जाने का आदेश केन्द्रीय सूचना आयुक्त एम.श्रीधर आचार्ययूलू दिया है।

एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ