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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत जनपद में 04 फरवरी को 100 जोड़ो के परिणय सूत्र में बंधने का लक्ष्य



शिवेश शुक्ला 
प्रतापगढ । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिये प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना लागू की गयी है जिसके तहत इन वर्ग के ऐसे वर-वधू जिनकी उम्र 21 वर्ष (पुरूष) और 18 वर्ष (कन्या) से कम नही होनी चाहिये। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 04 फरवरी को राजकीय इण्टर कालेज के प्रांगण में सामूहिक विवाह के तहत 100 जोड़ो के शादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये जिलाधिकारी ने ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर दिया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री की इस विशेष महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के सामूहिक विवाह के लिये निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूरा किया जाये। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को गरीब पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने विकास खण्डों मेंं ग्राम प्रधानों और ग्राम्य विकास अधिकारियों की अलग बैठक कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। 
सामूहिक विवाह के लिये एक जोड़े पर कुल 35000/- रू0 के धनराशि का व्यय भार आयेगा जिसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु 20000/- रू0, विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री के लिये 10000/- रू0 व अन्य कार्यक्रम आयोजन हेतु 5000/- रू0 प्रति जोड़े की राशि सम्मिलित है। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत सदस्य, समस्त उपजिलाधिकारी सदस्य, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सदस्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य नामित है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय किये जाने तथा कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय के लिये एक अलग समिति का गठन किया गया है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य, जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त सदस्य, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव नामित है। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपक बाबू, जिला समाज कल्याण अधिकारी  प्रवीण कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी  सन्तोष कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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