शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ । उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) सपठित उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी श्री शम्भु कुमार ने उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र बेल्हा, प्रतापगढ़ जिसमें चिलबिला तथा माधोगंज (महुली) सम्मिलित है तथा टाउन एरिया टाउन एरिया पट्टी, कटरा मेंदनीगंज, कुण्डा, मानिकपुर तथा प्रतापगढ़ सिटी के लिये कलेण्डर वर्ष 2018 में साप्ताहिक बन्दी के दिवसों का निर्धारण कर दिया है। यह साप्ताहिक बन्दी 31 दिसम्बर 2018 तक लागू रहेगी। साप्ताहिक बन्दी अन्तर्गत रविवार के दिन नगर पंचायत पट्टी की समस्त दुकानें वाणिज्य अधिष्ठान (नाइयो की दुकान छोड़कर) बन्द रहेगे। इसी प्रकार सोमवार के दिन गैस सर्विस प्रतापगढ़ (नगर पालिका क्षेत्र), मंगलवार के दिन नगर पालिका क्षेत्र चिलबिला एवं माधोगंज (महुली) एवं टाउन एरिया कुण्डा की सभी दुकाने एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा नगर पालिका बेल्हा-प्रतापगढ़ चिलबिला-माधोगंज प्रतापगढ़ की समस्त नाइयों की दुकाने भी बन्द रहेंगी। इसके अलावा बुधवार के दिन टाउन एरिया कटरा मेंदनीगंज, प्रतापगढ़ सिटी की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान, वृहस्पतिवार के दिन टाउन एरिया मानिकपुर की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा शनिवार के दिन नगर पालिका क्षेत्र समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान के अलावा टाउन एरिया पट्टी में स्थित समस्त नाइयों की दुकाने बन्द रहेंगी।


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