7 जनवरी से 21 जनवरी तक आफलाइन आवेदन दे सकते हैं वंचित किसान
ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। फसल ऋण मोचन योजना से अब तक वंचित रहे पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाये जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आफलाइन आवेदन की व्यवस्था कर गई है। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि सरकार द्वारा सोमवार 7 जनवरी से 21 जनवरी 2019 तक ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराने का अवसर प्रदान करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है।
शासनादेश के अनुसार जनपद स्तरीय हेल्पडेस्क केंद्र का गठन करते हुए जिला कृषि अधिकारी गोंडा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। योजना से वंचित पात्र कृषक, आधार कार्ड की छाया प्रति, जिस भूमि पर ऋण लिया गया है, उससे सम्बन्धित खतौनी की नकल की प्रति, अपडेटेड बैंक पास-बुक के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति तथा आधार नंबर को इस योजना में लाभ लेने के लिए उपयोग किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति के साथ हेल्पडेस्क के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को अब तक योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, यदि मिला है तो कितनी धनराशि का लाभ मिला है?
इससे सम्बन्धित कारण भी प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित करते हुए योजनान्तर्गत पात्र होने संबंधी प्रमाण-पत्र भी बैंक से प्राप्त कर, संलग्न करना होगा। नियमानुसार सभी बैंक शाखाओं द्वारा इस प्रमाण-पत्र को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में अपूर्ण आवेदन स्वीकार न किया जाय। जिला कृषि अधकारी ने किसान भाइयों से अपील किया है कि वे सभी दस्तावेजों के साथ ही हेल्पडेस्क पर आवेदन करें। आवेदन का प्रारूप फसल ऋण मोचन योजना की वेबसाइट यहाँ यहाँ क्लिक करके करे आवेदन पर उपलब्ध कराया गया है।


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