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बस्ती :हाइवे पर खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़







सुनील उपाध्याय 
बस्ती । हाइवे पर खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। चोरी में प्रयुक्त 2 ट्रक 600 ली0 डीजल चोरी का बरामद ।




पुलिस अधीक्षक बस्ती पंकज कुमार के निर्देश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती पंकज के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी सदर  आलोक सिंह  के नेतृत्व में सर्वेश राय थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती मय टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर दिनांक 02.03.2019  की रात समय करीब 02.00 बजे हड़िया पार्किग के पास गिरफ्तार किया गया हैं । 



अभियुक्त का विवरण
1- नासिर पुत्र अशफाक सा0 भंडा पट्टी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़
2- वसीम पुत्र शकील सा0 खचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़
3-सलीम पुत्र शाकर अली सा0  राजपुर थानां सिम्बावली जनपद हापुड़
4- शेरू पुत्र मक़बूल सा0 अतसेनी थानां गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़। 



बरामदगी का विवरण-
1- चोरी का डीजल 600 लीटर ।
2- घटना में प्रयुक्त किया ट्रक यूपी 17 टी 2795, एवं डी0सी0एम0 hr 55 पी 5300 ।
3- तीन अदद बाल्टी दो पाइप, एक पिपियानुमा बाल्टी।
4- एक तमंचा 12 बोर, दो कारतूस बारह बोर।
5- एक अदद चाकू । 


घटना का संक्षिप्त विवरण-
   गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा हड़िया पार्किग में खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी का प्रयास किया जा रहा था। दिनाक 28-02-2019 को भी नवीन मंडी के पास से एक ट्रक से डीजल की चोरी की गयी थी। इन्हे बीती रात्रि समय 2.00 बजे गिरफ्तार किया गया है।




पूछताछ का विवरण-- 
    पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनका एक गैंग हैं,यह हापुड़ से लखनऊ होते हुए खलीलाबाद तक आते है और दिन में जगह जगह ढाबो पर रुकते है तथा रात्रि में हाइवे पर किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करते है। चोरी के डीजल को रास्ते छोटे एवं फुटकर दुकानदारों को अपनी गाड़ी का डीजल बता कर तथा यह कहकर की पैसे नही है बेचते है।




 यह भी बताये की अगर चोरी के दौरान गाड़ी का ड्राइवर या कोई और आ गया या कोई पीछा किया तो उन पर इनके द्वारा गाड़ी में रखे डंडो एवं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से मारा जाता है ताकि यह आसानी से भाग सके और कोई पीछा न करे। 



इनके द्वारा इस जनपद के अतिरिक्त जनपद फैज़ाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर एवं शाहजहांपुर में इस प्रकार की घटना किया जाना बताया गया है। फर्द बरामदगी के आधार पर इनके बिरुद्ध मु0अ0सं0 56/19 धारा 382/411/427 भादवि एवं 57,58/19 धारा 3/4/25 शस्त्र अधिनियम  पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया है।


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