अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। अपर परिवहन आयुक्त(राजस्व) उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अब समस्त चार पहिया तथा दोपहिया वाहनों के लिए कम से कम थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर दिया गया है परंतु यह नियम भारी वाहनों पर लागू नहीं होगा ।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी फरूउद्दीन ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 03 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा चार पहिया वाहन(परिवहन/गैर-परिवहन) तथा 05 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा दो पहिया वाहनों हेतु अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाये। उन्होंने बताया कि यह नियम भारी वाहनों जैसे ट्रकों, व बसों पर लागू नहीं होगा।


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