अखिलेश्वर तिवारी
गोंडा ।। जिले की एक अदालत ने चर्चित अंशुमान हत्याकांड के मामले में आरोपी दम्पति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा दी है l
अभियोजन पक्ष के अनुसार , कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कालोनी के रहने वाले अरुण और उसकी पत्नी वंदना ने सम्पत्ति की लालच ने मिलकर साजिशन सुप्रसिद्ध व्यवसायी अंशुमान पाण्डेय की जहरीला पदार्थ खिलाकर गत 15 मार्च 2017 को हत्या कर दी थी l
मृतक के भाई अंतरिक्ष द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावलिया न्यायालय में प्रस्तुत की l अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शुक्ल ने पत्रावलियों का विचारण कर सोमवार को आरोपी अरुण और वंदना को दोषसिद्ध करार देकर आजीवन कारावास और पंद्रह पंद्रह हजार जुर्माने की सजा सुनायी l


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