बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में कोरोना चैन को तोड़ने के उद्देश्य से सप्ताह में 3 दिन रविवार, मंगलवार तथा शुक्रवार को महा बंदी घोषित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनपद में 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है । जनपद में 3 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। लॉकडाउन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु जनपद में 3 दिन पूर्ण बंदी किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद में 3 दिन रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को पूर्ण बंदी रहेगी। इस दौरान समस्त राशन की दुकान व अन्य समस्त प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने की अनुमति होगी। संपूर्ण बंदी के दौरान ठेले के माध्यम से घर-घर होम डिलीवरी करने वाले सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने की अनुमति होगी। संपूर्ण बंदी के दौरान पेट्रोल पम्प व मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति होगी, कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण किये जाने की अनुमति होगी, गेंहू क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि संपूर्ण बंदी के दौरान गैस एजेंसी द्वारा रसोई गैस की होम डिलीवरी की जाएगी। संपूर्ण बंदी व लॉकडाउन के दौरान निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
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