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GONDA : 20 साल बाद गौकशी मामले में बलवा आरोपितों को न्यायालय ने किया बरी, तत्कालीन थानाध्यक्ष ने दर्ज कराया था केस।



ओ पी भारती
वजीरगंज : वजीरगंज थाना क्षेत्र के बालेश्वरगंज बाजार में बीस वर्ष पूर्व घटित घटना में आरोपी 28 लोगों को न्यायालय ने ससम्मान बरी कर दिया।केस वजीरगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष जय सिंह ने दर्ज कराया था।
वर्ष 2001के अगस्त माह की 28 तारीख को एक गोकशी के प्रकरण को ले कर बालेश्वरगंज बाजार में आक्रोशित लोगों द्वारा हनुमान गढ़ी मंदिर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया था।जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया था।जिसमें कई पुलिसकर्मियों सहित तमाम ग्रामीण भी घायल हुए थे।तत्कालीन थानाध्यक्ष जय सिंह ने एक व्यक्ति के विरुद्ध गोकशी का केस व दूसरे पक्ष के10 नामजद सहित 160 लोगों के विरुद्ध बलवा, जानलेवा हमला,क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट सहित कुल 10 धाराओं में केस दर्ज किया था।उक्त मुकदमे में आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद सिंह व जगन्नाथ शुक्ल ने जबकि वादी पक्ष से सरकारी वकील घनश्याम पांडेय ने दलीलें पेश कीं।वर्षों चली लम्बी सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को जज नम्बर 4 ईसी एक्ट रनवीर सिंह ने साक्ष्य के अभाव में जटा शंकर सिंह,राम आशीष भारती, रवींद्र गोस्वामी सहित अन्य आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया।
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