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मनकापुर: खाद्यान गमन का मामला पंहुचा हाईकोर्ट

इमरान अहमद  

मनकापुर गोंडा : मनकापुर विकासखंड के गुनौरा गांव के ग्राम प्रधान कोटेदार के द्वारा खाद्यान्न  में घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है ।खाद्यान्न घोटाले के मामले में तत्कालीन ग्राम प्रधान व कोटेदार जहां अपने बचाव व कोटे  को पुनः  बहाल कराने के लिए डाल डाल हैं तो गांव के विपक्षी भी मामले में उचित कार्यवाही और रिकवरी के लिए  पात पात है।


मामले में विपक्षी शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय आदित्य प्रसाद ने जिला अधिकारी समेत उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले के हाई कोर्ट में लंबित होने की दुहाई देते हुए  यथा स्थित बनाए रखने की गुहार लगाई है| 

बीते माह के 12 तारीख को जिला अधिकारी गोंडा को  जरिए रजिस्ट्री भेजे गए पत्र में शिवप्रसाद पुत्र स्वर्गीय आदित्य प्रसाद ने कहा है कि गांव के पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों द्वारा उचित विक्रेता, ग्राम प्रधान व  पूर्ति निरीक्षकके मिलीभगत से फर्जी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बना कर कई सौ कुंतल खाद्यान्न का गमन करने की शिकायत जनता दर्शन में दिनांक 13 जून वर्ष 2018 को जिलाधिकारी गोंडा से किया गया था जिस पर पर्याप्त साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात जिलाधिकारी गोंडा द्वारा 13 जून 2018 को ग्राम प्रधान, पूर्ति निरीक्षक व दुकानदार के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करा कर विस्तृत जांच आख्या मांगी गई थी। जिस पर एफ आई आर दर्ज न कराने गमन किए गए खाद्यान्न की रिकवरी न कराने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 22  3 48/ 20 20 अभी विचाराधीन है।

     शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी गोंडा से खाद्यान्न गमन का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन  कारण होने के  न्याय हित में यथा स्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई है।

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