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मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले पिता व पुत्र को सुनाई बारह साल की सजा,लगाया तीस-तीस हजार का जुर्माना

 

विवेक द्विवेदी 

यूपी के जालौन में 11 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाले पिता और पुत्र दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 12-12 साल की सजा सुनाते हुए 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 15 मई 2014 की है जब आरोपियों ने बंदूक की नोक के दम पर घर में सो रही 11 साल की मासूम का अपहरण कर आरोपियों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में जिला न्यायालय ने पॉक्सो कोर्ट के तहत सुनवाई कर 12-12 साल का कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं।

बता दें कि पूरा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र का है। जहां पर पिता और पुत्र ने मिलकर छत पर सो रही 11 साल की मासूम के साथ आरोपियों ने बंदूक की नोक के दम पर पहले उसे घर से उठा ले गए फिर खेत में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। 15 मई 2014 से यह मामला कोर्ट में था। आज जिला न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजबहादुर ने पिता और पुत्र दोनों आरोपियों को 12-12 साल की सजा सुनाई है साथ ही आरोपियों पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।


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