आरके•गिरी
गोण्डा। मौखिक रूप से की गयी शिकायत के आधार पर भी थानों में एफ आई आर पीडित का ब्यान रिकार्ड करके किया जाना चाहिये। कानून की मंशा यह नहीं है कि केवल तहरीर के आधार पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो। यह बाते तहसील विधिक सेवा समिति मनकापुर द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को आयोजित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कृष्ण प्रताप सिंह ने लोगों को जानकारी देते हुए कही। कार्यक्रम का संचालन तहसीलदार नरसिंह नरायन वर्मा व बार एसोशिएसन के मंत्री केदारनाथ मिश्र ने किया।
विधिक साक्षरता सिविर में लोगों को आगामी 11 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जल्द सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने के लिये विधिक सेवा में प्राधिकरण में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। प्राधिकरण के सचिव केपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल आफीसर अपर जिला जज डाक्टर दीनानाथ व अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश मंयक कुमार जैन की अध्यक्षता में पक्षो कू मध्य आपसी सुलह -समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाता है।लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है।इस लिए बैंक रिकबरी वाद,किरायेदारी वाद,वन अधिनियम प्रकरण,रेलवे दावा,मनरेगा,बिजली चोरी,चेक बाउंस सहित दर्जनों मामलों का निस्तारण लोक अदालतों में किया जाता है।लीगल सर्विस मोबाइल एप डाउनलोड करके विधिक जानकारी देने की सलाह दिये। इसी क्रम में महाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सीके पाठक, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पाठक, एल्डर कमेटी के अध्यक्ष परमेश्वर पान्डेय ने अपने अपने विचारों व विधिक जानकारी लोगों को देकर राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारें में बताया। इस मौके पर तमाम गांव से आये लोग व अधिवक्तागण , तहसीलदार नरसिंह नरायन वर्मा, पेशकार राजेश पान्डेय सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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