गोण्डा:जिलाधिकारी की फटकार मिलने के बाद कोतवाल ने चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का दर्ज किया मुकदमा | CRIME JUNCTION गोण्डा:जिलाधिकारी की फटकार मिलने के बाद कोतवाल ने चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का दर्ज किया मुकदमा
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गोण्डा:जिलाधिकारी की फटकार मिलने के बाद कोतवाल ने चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का दर्ज किया मुकदमा

रजनीश / ज्ञान प्रकाश

करनैलगंज(गोंडा) आखिरकार जिलाधिकारी की फटकार मिलने के बाद करनैलगंज कोतवाल ने मूक बधिर व्यक्ति का बैनामा कराने वाले चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। 


मुकदमा दर्ज कराने वाले मूक बधिर विजय कुमार पांडेय के भाई शेष कुमार पांडेय की तहरीर में कहा गया है कि उसका भाई जन्मजात मूक बधिर है। वह कोई बात सुन या समझ नहीं पाता है। 


उसकी संपत्ति को हड़पने की नीयत से जनवरी 21 में गांव के विंध्या प्रसाद पांडेय, अमरदीप पांडेय, बृजमोहन पांडेय एवं निर्मला देवी पत्नी विंध्या प्रसाद ने कूट रचित तरीके से उसकी समस्त संपत्ति, घर एवं खेत का बैनामा करा लिया और बिक्रीत धनराशि उसके बैंक खाते में जमा करने की बात स्टांप लिखाई गई मगर उसके खाते में पैसा भी जमा नहीं किया गया। 


मामले में 6 माह से मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करता चला आ रहा है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश इसके पूर्व भी किया गया था। मगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। 


शनिवार को करनैलगंज तहसील में पुनः प्रकरण सामने आने पर जिलाधिकारी ने कोतवाल करनैलगंज को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी मूकबधिर व्यक्ति के नाम की संपत्ति का बैनामा बिना न्यायालय या जिलाधिकारी के आदेश के नहीं किया जा सकता है। 


कोई भी मूकबधिर व्यक्ति बिना आदेश प्राप्त किए जमीन बेच भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में कराया गया बैनामा अवैध होता है। 


डीएम की फटकार सुनने के बाद करनैलगंज पुलिस ने शेष कुमार पांडेय की तहरीर पर विंध्या प्रसाद, अमरदीप, बृजमोहन पांडेय एवं निर्मला देवी पत्नी विंध्या प्रसाद निवासी ग्राम करुवा पांडेय पुरवा के विरुद्ध जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया है।

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