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बैठक में अनुपस्थित रहने पर तीन पशु चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध हुई कार्यवाही



अलीम खान 

अमेठी : जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर विकासखंड संग्रामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंडेरिया में गो आश्रय स्थल में मौजूद गोवंशों के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता ना होने पर दीनदयाल दुबे सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड संग्रामपुर तथा मोहम्मद तुफैल ग्राम प्रधान चंडेरिया के विरुद्ध संग्रामपुर थाने में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई। 


बताते चलें कि शासन द्वारा गो आश्रय स्थलों पर गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा/भूसा, पानी, छांव, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर गो आश्रय स्थलों पर  गोवंशों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं, 


उनके द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर वहां पर पर्याप्त मात्रा में भूसा/चारा, पानी की व्यवस्था, टीनशेड व पशुओं के स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, 


जिसके क्रम में विकासखंड संग्रामपुर की ग्राम पंचायत चंडेरिया के गो आश्रय स्थल का नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, 


निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गो आश्रय स्थल में मौजूद 24 गोवंश के सापेक्ष उनके खिलाने के लिए मात्र 50 किलोग्राम भूसा उपलब्ध है जो कि गोवंश के सापेक्ष उपलब्ध भूसा बहुत ही कम है, 


मौके पर जांच के समय उपलब्ध 50 किलोग्राम भूसे से परिलक्षित हुआ कि संरक्षित गोवंश को भरपेट भूसा/चारा नहीं दिया जा रहा है गोवंश के साथ यह कृत्य पशु क्रूरता अधिनियम की परिधि में आता है ।


जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर डा. मेहेर सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी विकास खंड संग्रामपुर द्वारा संबंधित  सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) दीनदयाल दूबे विकासखंड संग्रामपुर तथा संबंधित ग्राम प्रधान मोहम्मद तुफैल ग्राम पंचायत चंडेरिया के विरुद्ध संग्रामपुर थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। 


इसके अतिरिक्त गो आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में चारे/भूसे की उपलब्धता न सुनिश्चित करने तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख व विभागीय दायित्व में लापरवाही बरतने पर खंड विकास अधिकारी भेटुआ संजय गुप्ता और भादर साबिर अली तथा उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ लाल रत्नाकर सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राम शिरोमणि, डॉक्टर उमेश चंद्र, डॉक्टर संतोष कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए इसके साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण न रख पाने, सौंपे गए दायित्वों में शिथिलता बरतने तथा पशुओं की सही जियो टैगिंग न करवाने तथा अन्य विभागीय दायित्व में लापरवाही बरतने के मामले को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जेपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ।


इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को सांय कलेक्ट्रेट सभागार में गो आश्रय स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं को लेकर आयोजित बैठक के दौरान डॉक्टर अंबर मिश्रा पशु चिकित्सा अधिकारी फुरसतगंज, डॉ अजीत गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी नवावां, डॉक्टर एमके वर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी हरदो द्वारा बिना बताए अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। 


इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनपद के सभी गो आश्रय स्थलों पर मौजूद गोवंशों के सापेक्ष भूसा/चारा, पानी की व्यवस्था, छांव इत्यादि व्यवस्थाएं उपलब्ध रहे।

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