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मनकापुर : कोटेदारों पर फिर चला डीएम का हंटर



दिनेश कुमार 
गोण्डा:डीएम डाक्टर उज्जल कुमार ने मनकापुर तहसील की  तीन दुकानों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने तथा एक दुकान के खिलाफ न्यायालय में कडी पैरवी करके दोषियों के खिलाफ कडी कार्यवाई कराने का निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पान्डेय को दिया है।

जिसके तहत पूर्ति निरीक्षक शिव प्रकाश ने दो दुकानो के खिलाफ मंगलवार को तहरीर दिया है।वही एक दुकान के खिलाफ उसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ विभाग की तरफ से न्यायायालय में पैरवी करने की बात कही है।

 बताते चले कि गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने वर्ष 2019 में जब पहली बार गौरा विधान सभा से विधायक चुने गये थे। उस समय क्षेत्र भ्रमण के दौरान तमाम ग्राम पंचायतों के लोगों ने कई कोटेदारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सस्ते गल्ले की दुकानो में हो रही भारी अनिमितता की शिकायत किया था। 
विधायक श्री वर्मा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से कहा कि अभी भी कोटेदार व उसमें संलिप्त लोग सुधार कर ले अन्यथा परिणाम गंभीर होगे। कुछ लोगों ने सुधार कर लिया लेकिन शातिर दुकानदारों ने अपनी आदतो में सुधार लाना मुनासिब नहीं समझे। 

विधायक ने ऐसे कई कोटेदारों को चिन्हत किया जो गरीबों को सरकार की तरफ से बंटने के लिए आने वाले खाद्यान की घटतौली, कालाबाजारी कर रहे थे।

ऐसे कई कोटेदारों के खिलाफ शासन में शिकायत किये थे। जिसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू हुई। प्रदेश के खाद्य आयुक्त के निर्देश पर जांच फूड सेल को सौंपी गयी।तेज तर्रार आईपीएस दयानंद मिश्र   की देखरेख में पुलिस  निरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ अयोध्या से जांच करवाया। 

जांच रिपोर्ट मिलने पर तमाम अनिमितताएं पायी गयी। जिसके तहत कई कोटेदारों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई। जिसके तहत कई कोटेदार ,ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत सदस्य जेल गये वही अभी कइयो के खिलाफ जांच चल रही थी । जिसमें उनके गर्दन पर तलवार लटक रही थी।

 बताते चले इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले खाद्य आयुक्त के निर्देश पर फूड सेल की टीम जांच करने आयी थी। जिसके तहत बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रंट, छपिया ब्लाक की ग्राम पंचायत तिरूखा बुजुर्ग तथा मनकापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत अमघटी के कोटेदारों की जांच करके गयी थी। 

जांच टीम की रिपोर्ट में उक्त ग्राम पंचायतों में स्थित कोटेदार, ग्राम प्रधान,प्रशासनिक समिति के सदस्यों को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट पुलिस उप महानिरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश को सौंपी थी। 

जिसके तहत  आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग मार्कडेय शाही ने डीएम डाक्टर उज्जल कुमार को पत्र भेजकर  खाद्यान गमन, कालाबारी, वितरण में अनिमितता,फर्जी सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में कार्यवाई कराने का फरमान जारी किया।

 इसी क्रम में डीएम ने डीएसओ कृष्ण गोपाल पान्डेय को संबन्धित ग्राम पंचायतों के कोटेदारो, अन्य संलिप्त लोगो के खिलाफ तत्काल एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया ।

 पूर्ति निरीक्षक शिव प्रकाश ने ग्राम पंचायत  हाजीजोत के कोटेदार राम किशोर, ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी पत्नी गोपाल सिंह प्रशासनिक समिति की सदस्य ग्राम पंचायत श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी जगदीश सिंह,जानकी पत्नी चिंकन,कमला पत्नी राम प्रसाद,विमला पत्नी खदेरूआंगनबाडी कार्यकत्री सुधा सिंह पत्नी गोविन्द सिंह निवासीगण ग्राम पंचायत हाजीजोत तथा कूक नगर ग्रंट की कोटेदार अंगूरा देवी,पूर्व ग्राम प्रधान आशा देवी, प्रशासनिक समिति के सदस्य अर्थात ग्राम पंचायत सदस्य रहमत अली,राम चरित्र के खिलाफ 409,420,467,478,471आईपीसी व 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज कराने के लिए खोडारे थाने में मंगलवार दोपहर में तहरीर दिया है। 


वही छपिया ब्लाक की ग्राम पंचायत तिरूखा बुजुर्ग के कोटेदार रूदल सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफ आई आर दर्ज कराने की तहरीर थाना छपिया में मंगलवार को दिया गया है। 

वही मनकापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत अमघटी के पूर्व कोटेदार मिठाईलाल पूर्व ग्राम प्रधान रूद्रनाथ तिवारी, प्रशासनिक समिति के सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र दिया गया है।
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