मनकापुर:दुष्कर्म के आरोपी को अर्थ दण्ड सहित मिली दस साल की सजा | CRIME JUNCTION मनकापुर:दुष्कर्म के आरोपी को अर्थ दण्ड सहित मिली दस साल की सजा
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मनकापुर:दुष्कर्म के आरोपी को अर्थ दण्ड सहित मिली दस साल की सजा



 पं.बी के तिवारी 

गोण्डा: अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत पुलिसअधीक्षक गोण्डा के देख रेख़ में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को सजा दिलाने सफलता मिली है।


थाना मनकापुर अन्तर्गत अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र भवानी प्रसाद निवासी शम्भूनगर बुटहा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा ने विगत 13.5.19 को एक लड़की बहलाफुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध भी किया था। 


जिसके सम्बंध में मनकापुर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध सं.183/19 के तहत धारा 376,493 व 366 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । 


मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर पुलिस द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोंडा द्वारा 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 10000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 


पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया की महिला अपराध के विरुद्ध थाने से लेकर कोर्ट तक प्रभावी कार्यवाही कराने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशानुसार जनपद की पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है।


तथा अपराध कारित करने वाले को कठोर दंड मिले इसके लिए संबंधित अदालतों पर भी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करवाई जा रही है।

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