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नवाबगंज:उप जिलाधिकारी के आदेश पर रूका अवैध निर्माण कार्य



बनारसी लाल मौर्या/संजय श्रीवास्तव 

नवाबगंज (गोंडा)नवाबगंज विकास खंड के सरायखत्री गाँव के रहने वाले राहुल निषाद पुत्र देवी प्रसाद ने उपजिलाधिकारी तरबगंज शत्रुघ्न पाठक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में स्थित भूमि गाटा संख्या 565/0.2950 एक ट्रस्ट की भूमि है जोकि मंदिर कबीर साहब सरबराकार /बाबा सुगनदास चेला रामदास निवासी देवीनगर के नाम कागजात में दर्ज है।


 सरबराकार के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय एक तीसरे पक्ष के हक में कर दिया गया है जोकि विधि विरूद्ध और अनियमित है। शिकायत कर्ता का कहना है कि सरबराकार बाबा सुगनदास चेला रामदास अनुसूचित जाति के हैं लेकिन मंदिर की भूमि का बैनामा उन्होंने सामान्य वर्ग के व्यक्ति आशीष कुमार सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी ग्राम पंचायत टिकरी थाना वजीरगंज के पक्ष में कर दिया है और बैनामे के लिए किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति भी नहीं ली गई है। 


उक्त भूमि पर विपक्षी अजय प्रताप पांडे पुत्र सुरेंद्र प्रताप पांडे निवासी ग्राम पंचायत लोहराडांड थाना वजीरगंज द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। 


उपरोक्त मामले में उपजिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक द्वारा वजीरगंज थानाध्यक्ष को स्थलीय जांच कर अवैध हस्तक्षेप नियमानुसार रुकवाने का आदेश दिया गया था। 


जिसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा मौके पर जाकर उपजिलाधिकारी के अगले आदेश तक काम बंद करने के सख्त दिशानिर्देश दिये गये और काम बंद करा दिया गया है।

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