खोड़ारे पुलिस में सचिव साधन सहकारी समिति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज | CRIME JUNCTION खोड़ारे पुलिस में सचिव साधन सहकारी समिति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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खोड़ारे पुलिस में सचिव साधन सहकारी समिति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज



गोण्डा:सहायक आयुक्त एवम सहायक निबंधक के आदेश पर सहकारिता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खंड मनकापुर राम सजीवन पाण्डेय ने सचिव साधन सहकारी समिति लि घारीघाट के विरुद्ध खोड़ारे पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है।

सहकारिता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खंड मनकापुर ने खोड़ारे पुलिस में लिखाए गए मुकदमे में कहा है कि  साधन सहकारी समिति केशवनगर ग्रांट निर्वधित सहकारी समिति है । उपेंद्र नाथ मिश्र पुत्र  देवकली प्रसाद मिश्र ग्राम- मनिहारी, पोस्ट- पांडेय चौरा, जनपद- गोंडा की तैनाती साधन सहकारी समिति नि घारीघाट, गोडा में सचिव के कर्तव्यों एवम दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई थी । साधन सहकारी समिति लि० केशवनगर ग्रांट गोंडा का प्रभार भी इन्हीं के पास था। समिति की पूँजी सामग्री, अभिलेख का दायित्व भी श्री मिश्रा का ही था । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत समिति को पांच लाख रुपये शासकीय अनुदान उर्वरक , बीज व्यवसाय हेतु प्राप्त हुआ था। जिसके सापेक्ष पी सी एफ द्वारा समितियों को उर्वरक , बीज की आपूर्ति की जाती है । जिसकी विक्री करके क्रयमुल्य पी सी एफ को बैंक खाते के माध्यम से समिति द्वारा वापस किया जाता है । किंतु उपेन्द्न नाथ मिश्र द्वारा साधन सहकारी समिति लि घारीघाट का ₹ 317200.83 धनराशि का विचलन कर पीसीएफ को जमा नहीं किया गया और ना ही संभार समिति का अवशेष है। इस प्रकार की उपेंद्र नाथ मिश्र द्वारा साधन सहकारी समिति लि घारीघाट का तीन लाख सतरह हजार दो सौ रुपये तिरासी पैसे का विचलन करके शासकीय अनुदान का गबन कर लिया गया, एवम समिति अभिलेखों को गायब कर दिया गया। 

मामले में खोड़ारे पुलिस ने सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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