वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया है कि जनपद के समस्त निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक तथा पैथालाजी सेन्टर संचालक अपने-अपने चिकित्सा संस्थान के नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2023 के पूर्व up health.in पर करना सुनिश्चित कर लें अन्यथा 30 अप्रैल के उपरान्त कोई भी आवेदन नवीनीकरण हेतु स्वीकार नही किया जायेगा। चिकित्सा संस्थान का पंजीकरण निरस्त मानते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ