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गोंडा:अधिकारियों का आदेश, दो थानों में दर्ज हो गया एक ही पीड़िता का मुकदमा, पूरा मामला जानकर होगी हैरानी


रमेश कुमार मिश्रा 

गोंडा:कौन कहता है कि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है। अगर  शिकायत करते बन जाए तो पुलिस एक ही मामले को दो अलग-अलग थाना में दर्ज कर सकती है। भले ही उस शिकायत में आरोपी वही हो, समय वही हो घटना वही हो,घटना वही हो ।ऐसा ही हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने दो उच्च अधिकारियों से एक ही मामले की गुहार लगाई, मामले में दोनों उच्च अधिकारियों ने अपराध पंजीकृत करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के क्रम में दो थानों में एक ही घटना के बाबत मुकदमा पंजीकृत हो गया। 

क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के इटियाथोक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी का आरोप था कि पीड़िता के मूल गांव निवासी देहात कोतवाली क्षेत्र अनिल कुमार चौहान अपने नाम की फर्जी आईडी एसपी चौहान के नाम से बनाकर गांव निवासी अशोक कुमार चौहान के आपसी षड्यंत्र से समाज के लड़कियों और महिलाओं के फोटो खींच करके इज्जत का व्यापार करते हैं। आरोप है कि यही हाल पीड़िता के साथ हुआ।फर्जी आईडी के माध्यम से पीड़िता की फोटो कही से निकाल करके किया गया। पीड़िता को समाज में गिराने की नीयत से फोटो के साथ अश्लील गाना लगाकर फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। जिससे पीड़िता को सदमा पहुंचा है। इस बाबत पीड़िता ने जब विपक्षीगणों से कहा कि हमारा वीडियो क्यों वायरल कर रहे हो? तब विपक्षी ने पीड़िता के पति का नाम फोटो के साथ किड्स माल लिखकर वायरल किया।

कैसे दर्ज गया दो थाना में मुकदमा

बता दें कि पीड़िता मूल रूप से देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी है जबकि वर्तमान में इटियाथोक थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती है। वहीं आरोपी देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी हैं। मामले को लेकर पीड़िता ने इटियाथोक पुलिस से गुहार लगाई थी। जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस आशय की शिकायत पत्र क्षेत्राधिकारी सदर एवं अपर पुलिस अधीक्षक को दिया । इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक गोंडा व पुलिस उप महानिरीक्षक  देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा से न्याय की गुहार लगाई। दोनों उच्चाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

कहां कहां दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस अधीक्षक के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने 23 सितंबर को अपराध संख्या 0521 में पीड़िता के मूल गांव निवासीगण दोनों आरोपियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 66 डी के तहत मुकदमा दर्ज किया।

वही इसी मामले को लेकर पुलिस उप महानिदेशक देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा के कार्यालय से इटियाथोक पुलिस को मामला पंजीकृत करने का आदेश जारी किया गया। जिसके क्रम में इटियाथोक पुलिस ने 25 सितंबर को अपराध संख्या 0489 में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 66 डी और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

 बोले प्रभारी निरीक्षक

इस बवात प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक और देहात कोतवाली से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों का आदेश था उसके क्रम में मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो एक ही जगह से विवेचना की जाएगी।









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