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ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक के खिलाफ प्रभारी बीडीओ ने दर्ज कराया मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला



गोंडा: खंड विकास अधिकारी ने मनरेगा योजनान्तर्गत कराए गए कार्य में काम के सापेक्ष अधिक धन का गबन पाए जाने पर ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक , ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

प्रधान, रोजगार सेवक और सचिव के मिली भगत से मनरेगा के तहत कराए गए कार्य में धन के गबन के शिकायत पर गठित जांच टीम के जांच में पोल खुल गई, इसके बाद संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। जिससे विकासखंड में हड़कंप मच गया है।

गोंडा जनपद के परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार खण्ड विकास अधिकारी झंझरी का कार्य देख रहे है। प्रभारी बीडीओ ने थाना कोतवाली नगर में जांच रिपोर्ट के उपरांत गबन में शामिल लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

जांच में खुली पोल

जिला विकास अधिकारी गोण्डा, अधिशाषी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता विभाग, गोण्डा एवं अधिशाषी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4 सिचाई विभाग, गोण्डा की गठित जांच समिति ने जांच में पाया कि विकासखण्ड-झंझरी के ग्राम पंचायत कुन्दुरखा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य में पुलिस चौकी कहोबा से शोभा राम के खेत तक नाले की मिट्टी खुदाई कार्य में प्रस्तावित कार्य की प्राक्कलन लागत 18.35 लाख है ।जिसके सापेक्ष पत्रावली के अनुसार कुल धनराशि 17.31 लाख का व्यय श्रमिकों को किये जाने हेतु मस्टर रोल निर्गत किया गया, किन्तु एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार परियोजना पर 16.75 लाख का व्यय मजदूरी के रूप में किया गया है, सामग्री मद में शून्य है। जांच आख्या के अनुसार परियोजना स्थल पर कुल धनराशि भुगतान 869441.00 रुपये की धनराशि का कार्य पाया गया। 

कितने का है गड़बड़झाला

जांच उपरांत ज्ञात हुआ है कि भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्य पर कुल धनराशि 806392.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया और मौके पर कार्य कम पाया गया। 

जिलाधिकारी के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा 

जांच आख्या रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गोण्डा ने विकासखण्ड-झंझरी की ग्राम पंचायत कुन्दुरखा में उक्त कार्य पुलिस चौकी कहोबा से शोभा राम के खेत तक के कार्य पर कुल धनराशि 806392.00 रुपये का अधिक भुगतान किये जाने के लिए रोजगार सेवक किशोरी लाल, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी प्रसून श्रीवास्तव , तत्कालीन तकनीकी सहायक प्रदीप कुमार चौधरी और ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं सम्बन्धित तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग एवं गबन के लिये सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया।

किस धारा के तहत दर्ज हुआ मुकदमा  

प्रभारी बीडीओ के शिकायती पत्र पर नगर कोतवाली पुलिस ने ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, ग्राम सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।

बोले कोतवाल

वही इस बाबत प्रभारी निरीक्षक ने दूरभाष पर बताया कि कार्यक्रम अधिकारी समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है।

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