अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के सात परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है परीक्षा शांतिपूर्ण सकुशल वी सुचिता पूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी तैयारी पूर्ण करली गई है । कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षाएं संपन होंगी । 5 दिनों तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा में 29280 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे ।
पुलिस ऑफिस से 22 अगस्त को मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया सेल में द्वारा सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरों अफवाहों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल भ्रामक खबरों का खण्डन करते आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जनपदीय सर्विलांस, साइबर व सोशल मीडिया सेल द्वारा परीक्षा से संबंधित संदिग्ध व्यक्ति व उनकी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया सेल, सर्विलांस सेल, साइबर सेल द्वारा निरंतर 24 घण्टे सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु पाली वार ड्यूटी लगायी गयी है। प्रत्येक केन्द्र के आसपास व जनपद के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लोगों के गतिविधियों पर नजर रखने हेतु सादे वस्त्रों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी केन्द्र के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल के रुप में प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष की ड्यूटी लगायी गयी है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के सामान रखे जाने जमा किये जाने का प्रबन्ध किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर दृश्यमान स्थान पर आवश्यक निर्देश हेतु बैनर लगाया गया है। जनपद बलरामपुर के 07 परीक्षा केन्द्रों पर प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियों की कुल संख्या-2928, प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की कुल संख्या-5856 व कुल पांच दिवस के 10 पाली में कुल 29280 अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने पालियों की परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना है। अभ्यर्थियों के बाहर से रात्रि तक जनपद में आ जाने के दृष्टिगत रात्रि में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। केन्द्र के बाहर चारों तरफ वर्दी में पुलिस बल नियुक्त किया गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, उत्तर पत्रक लेकर भाग जाना या उसे विनष्ट करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते है। उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 की धारा- 13(6) के अन्तर्गत आजीवन कारावास व एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्राविधान है। परीक्षा में किसी कार्य व कर्तव्य हेतु नियुक्त नामित किया गया है, वह यदि कर्तव्य की उपेक्षा करता है, परीक्षा के संचालन को प्रभावित करता है तो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 की धारा-14 के अन्तर्गत 07 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दण्डित किए जाने का भी प्राविधान है।
मुख्यालय पर बनाए गए सात परीक्षा केंद्र
जिलामुख्यालय पर पर बनाए गए परीक्षा केन्द्रों में एमएलके पीजी कॉलेज में दो केंद्रों के अलावा एमपीपी इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज, एमडीके बालिका विद्यालय इंटर कलेज तथा भगवती आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है ।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ