जनपद बलरामपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एमडीएम प्रकोष्ठ में 11 करोड़ की हेराफेरी किया गया है। जांच में सामने आया कि खाना बनाने के खर्च में फर्जी भुगतान और फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। जिसमें 11 करोड़ रुपए गबन किए जाने की पुष्टि हुई। बीएसए शुभम शुक्ला ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर 44 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है । एफआईआर में डीसी एमडीएम, 4 प्रधान, 8 प्रधानाचार्य, 35 नामजद एक अज्ञात शामिल है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
बीएसए को कई स्कूलों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। एमडीएम डीसी फिरोज अहमद खान पर स्कूलों को कन्वर्जन कॉस्ट की वास्तविक राशि नहीं भेज रहे थे, जिससे मध्यान्ह भोजन योजना प्रभावित हो रही है। शिकायतों के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी के साथ पूरी पत्रावली की जांच की गई। डीसी से भुगतान से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। जांच में डीसी द्वारा भेजे गए प्रिंटेड पेमेंट एडवाइस (पीपीए) संदिग्ध पाए गए। जब इन्हें पीएफएमएस पोर्टल के वास्तविक रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो पता चला कि डीसी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भेजी गई, जिसमें वास्तविक राशि को कम दिखाया था। ताकि अतिरिक्त धनराशि को अपने कब्जे में रखा जा सके। जांच में यह भी पाया गया कि कई वर्षों तक स्कूलों में दर्ज छात्रों की संख्या से कई गुना अधिक धनराशि जारी की गई। प्रधानाध्यापकों व ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से इसका दुरुपयोग किया गया।
प्रधानाध्यापकों और प्रधानों की मिलीभगत
जानकारी मिल रही है कि इस पूरे खेल का मुख्य केंद्र 17 साल से पद पर काम रहे मध्याह्न भोजन जिला समन्वयक फिरोज अहमद खान को माना जा रहा है। उनके साथ मदरसों और परिषदीय स्कूलों के कई प्रधानाध्यापकों और कुछ ग्राम प्रधानों की मिलीभगत सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कई और प्रभावशाली लोगों के नाम नाम सामने आ सकते हैं। कई स्कूलों ने लगातार शिकायत की थी कि स्कूलों को भेजी जा रही कन्वर्जन लागत वास्तविक संख्या से कम है।
44 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज
नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बीएसए के तहरीर पर मुख्य आरोपी फिरोज अहमद खान समेत 44 लोगों के खिलाफ मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एफआई दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी फिरोज अहमद खान, परवीन फ़ातिमा, प्रधानाध्यापक, मदरसा आइसा सिद्दीकी पचपेड़वा, गुलाम गौसुलवरा, प्रधानाध्यापक, मदरसा दारुल उलूम फारुकिया मध्यनगर, पचपेड़वा, राजकुमार सैनी, प्रधानाध्यापक, मदरसा फजले रहमानिया, पचपेड़वा, सलीम अहमद (प्रधानाध्यापक) एवं सरिता (प्रधान), प्रावि सूरतसिंहडीह, गैंसड़ी, मलिक खुर्शीद (प्रधानाध्यापक) एवं नसीम अहमद (प्रधान), प्रावि चैपुरवाडीह, सुनील सिंह (प्रधानाध्यापक) एवं सरिता (प्रधान), प्रावि मैनिहवा, अशोक कुमार गुप्ता (प्रधानाध्यापक) एवं जयप्रकाश मिश्र (प्रधान), तुलसीपुर, कुंवर आनंद सिंह (प्रधान) एवं गंगा, प्रावि मूड़ाडीह तुलसीपुर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। जिनमें अहमदुल कादरी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद मुख्तार, अकील अहमद, नूरुल हुदा खान, मोहम्मद नावेद, वसीम खान, मजबुल्ला खान, नूरलहुदा खान, वकील अहमद नूरी, रहमत अंजुम बानो, अनूप कुमार यादव और अनूप कुमार सिंह शामिल हैं।
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