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112 जोड़ो का सामूहिक विवाह कराया जायेगा:जिलाधिकारी


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर में आगामी 25 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का वृह्द आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है । आयोजन को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने संबन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है । 

                   जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि 25 फरवरी को सामूहिक विवाह का वृह्द आयोजन किया जायेगा। जिसमें 112 जोड़ो का विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा। सामूहिक विवाह का आयोजन विधानसभावार होगा। सामूहिक विवाह का आयोजन विधानसभा के किसी भी विकास खण्ड, नगर पंचायत व जिला पंचायत में संपन्न होगा। जिससे वैवाहिक जोड़ों एवं उनके परिजनों को कार्यक्रम स्थल तक पहॅुचने तथा वापस जाने में असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर व उतरौला के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगें, जिसमें कुल 62 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी डीसी, एनआरएलएम होंगे, जिसमें कुल 25 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न होंगें। विधानसभा क्षेत्र गैंसड़ी के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी डीसी मनरेगा, बलरामपुर होंगें, जिसमें कुल 25 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराये जायेगें।  जिलाधिकारी ने सम्मिलित निकाय-विकास खण्ड, जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत को निर्देशित करते हुये कहा कि सामूहिक विवाह हेतु जोड़ों को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुये 20 फरवरी तक सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त करा दें, जिससे विवाह आयोजन के संबन्ध में आवश्यक तैयारी समय से पूर्ण हो सकें। इस हेतु पंजीकृत जोड़ों के सापेक्ष धनराशि निकाय को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं उसका व्यय संबन्धित निकाय शासकीय नियमों के अनुसार करेंगें। सामूहिक विवाह के आयोजन पर शासन द्वारा धनराशि रु0 51 हजार प्रति जोड़ा निर्धारित है, जिसमें धनराशि रु0 35 हजार प्रति जोड़ों की दर से कन्या के खातें मंे अन्तरित की जायेगी। विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपड़े चांदी के पायल व विछिया तथा बर्तन) हेतु धनराशि रु0 10 हजार प्रति जोड़ों तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु धनराशि रु0 6 हजार प्रति जोड़ों की दर से व्यय किये जाने के निर्देश है। सामूहिक विवाह हेतु धनराशि 51 हजार रुपये प्रति जोड़ों की दर से जिला समाज कल्याण अधिकारी ई0-कुबेर के माध्यम से संबन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में अन्तरित करेंगें। इस हेतु सभी संबन्धित निकाय अपने बैंक खातें को जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये। संबन्धित निकाय रु0 35 हजार प्रति जोड़ों की दर से धनराशि कन्या के खाते में अन्तरित करायेंगें। विवाह संस्कार हेतु वैवाहिक जोड़ों के शासन द्वारा नामित संस्था उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 लखनऊ, विपणन परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा कार्यक्रम स्थल पर ही आवश्यक सामग्री(कपड़े, चांदी के पायल व विछिया तथा बर्तन) प्राप्त कराया जायेगा। जिसका भुगतान धनराशि रु0 10 हजार प्रति जोड़े की दर से संबन्धित निकाय, उक्त संस्था को करेंगी। कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय धनराशि रु0 6 हजार प्रति जोड़े की दर संबन्धित निकाय अपने स्तर से करेंगी।

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