हाड़ा विकास
बढ़नी। सिद्धार्थनगर
बढ़नी क्षेत्र के ग्राम सेवरा में सार्वजनिक सड़क की जमीन पर दीवाल खड़ा करने के मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का निर्णय होने के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा दीवाल न गिराया जाना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गत 12 अक्टूबर को तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का निर्णय दिया था और गत 23 अक्टूबर को नायब तहसीलदार को मौके पर मौजूद रहकर दीवाल गिराने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था परन्तु एक सप्ताह बीतने के बाद भी दीवाल नहीं गिरवाया गया।
इस संबंध में नायब तहसीलदार अवधेश कुमार ने बताया कि दूसरा पक्ष जिलाधिकारी न्यायालय व दीवानी न्यायालय में निवेदन कर चुका है, इसलिए दीवाल नहीं गिराया जा सका।
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