वेद व्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शंकर पाण्डेय के निर्देशन में चिलबिला स्थित वृद्धा आश्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उन्होने वृद्धा आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और आश्रम के साफ-सफाई का निर्देश सम्बन्धित को दिया।
सचिव द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होने वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करते हुये कहा कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये कानून बनाया गया है, इसका लाभ उठाये।
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दी गयी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि किसी भी माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को कोई समस्या उसके परिजनों द्वारा उत्पन्न की जाये तो उसकी सीधी शिकायत सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से करनी चाहिये।
सचिव द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वृद्धों को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता करायी जायेगी। प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि कुल 68 वृद्ध है जिनमें 48 पुरूष एवं 20 महिलायें जिसमें से 02 लोग मानसिक रूप से कमजोर है।
सभी वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 की दोनो डोज दी जा चुकी है। यह भी बताया गया कि वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों को देखने के लिये चिकित्सक नियमित रूप से नहीं आते है जबकि सम्बन्धित से इस सम्बन्ध में कई बार पत्राचार किया गया।
सचिव ने प्रबन्धक को निर्देशित किया कि जिन वृद्ध जनों को उनके पुत्र या पुत्रियों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया है उन लोगों के शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर सम्बन्धित प्राधिकारी को कार्यवाही हेतु भेजा जाये।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी उपस्थित रहे।
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