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जनपद में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

अलीम खान

अमेठी, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) एस0पी0 सिंह ने बताया कि माह फरवरी-2022 व मार्च-2022 में त्योहारों/पर्वो, विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं एवं आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 व कोविड व ओमीक्रोन संक्रमण के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनहित में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य है। 



ऐसी स्थिति में जनपद अमेठी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु द0प्र0सं0-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत यह निषेधाज्ञा 07 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी, जिसका उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 


इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में सम्पूर्ण जनपद के (शहर/ग्रामीण) क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवागमन व जनपदवासियों को बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा। 



बाजारों में व्यापारीगण द्वारा इस संदेश के साथ कि बिना मास्क के किसी भी दुकानदार/व्यक्ति को सामान देने से प्रतिबन्धित किया जाये। शादी समारोह में अतिथियों को मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों की अनिवार्यता होगी। 



उक्त के अतिरिक्त अनावश्यक भीड़ समूह को प्रतिबन्धित किया जायेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगें। 



समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। सभी सामाजिक/अकाडमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 



किसी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना/धार्मिक जुलूस प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा न तो किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध किया जायेगा और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रों/कार्यालय व विद्युत संयंत्रों को किसी प्रकार क्षति नही पहुॅचायेगा। 



कार्यस्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों को प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, राजनैतिक संगठन एवं उसका सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार निषिद्ध किया जाता है। 


कोई भी व्यक्ति ढेला, ईटा, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें आदि आघात पहुॅचाने वाली सामग्री को एकत्रित करने से प्रतिबन्धित किया जाता है। 



किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य, जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न हो तथा म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है। 



लोक सेवा आयोग व अन्य परीक्षा से सम्बन्धित गेस पेपर, गाइड बुक, क्वैशचन बैंक, साल्ड, अनसाल्ड पेपर आदि परीक्षा केन्द्रों पर ले जाना, पेपर समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से, परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कापियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन व प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों को अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से खोलना और विक्रय करना, परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण कार्बन आदि ले जाना व परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, मतगणना/परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कार्यकर्ता के प्रति अपराधिक/धमकी जैसा व्यवहार किया जाना तथा मतगणना परिसर/परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी तत्व/बाह्य व्यक्तियों का एकत्र होना पूर्णतयाः प्रतिबन्धित किया जाता है।



 मतगणना के पश्चात् किसी भी प्रकार का राजनैतिक जुलूस/विजय जुलूस/शोभायात्रा निकाला जाना प्रतिबन्धित किया जाता है।


 


आदर्श आचार संहिता एवं रिटर्निंग आफीसर के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जायेगा। मतगणना परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा तथा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, लाइटर आदि को ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। 



किसी भी व्यक्ति द्वारा होलिका में किसी का छप्पर/तख्त/गुमटी/लकड़ी आदि को डालने से प्रतिबन्धित किया जाता है। किसी के भी द्वारा समय से पूर्व होलिका दहन नहीं किया जायेगा, जिससे विवाद उत्पन्न हो। 



ऐसे भी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है, का उल्लंघन करने पर भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, चाकू, फरसा, भाला आदि लेकर न घूमेगा और न ही किसी भी रूप में उसका प्रदर्शन करेगा। 


कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत या घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईट, पत्थर आदि के टुकड़े एकत्र नही करेगा। मा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डी0जे0 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि विस्तारक नहीं करेंगें तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नहीं करेंगें। इस आदेश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।


 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नही करेंगे तथा निर्धारित की गयी सीमा से अधिक ध्वनि विस्तारक से डी0जे0 का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में ध्वनि के उपयोग करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।


 इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व सुरक्षाकर्मी, वाणिज्य प्रतिष्ठिानों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्डो एवं शासकीय कर्मचारियों, सिक्खों की कृपाण, लाठी के सहारे चलने वाले व्यक्तियों, कृषि उपकरणों पर लागू नही होगे। 


उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा करायेंगे तथा आदेश की प्रतियाॅ प्रमुख स्थल, तहसील, स्थानीय निकास के कार्यालयों तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए|

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