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गोण्डा: पुलिस ने सुनील त्रिपाठी को किया गिरफ्तार, जानिए कौन है सुनील त्रिपाठी



गोण्डा:पुलिस ने रंगदारी मांगने व झूंठे मुकदमे में फंसा कर धमकी देने के आरोप में युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है।


पुलिस ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि दिनांक 08.05.2022 को व्यापारी भगवान दास अग्रवाल पुत्र स्व0 धनपतराय निवासी सरकूलर रोड बड़गांव थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में तहरीर दी गयी कि सुनील त्रिपाठी द्वारा मुझे डरा धमका कर दुष्प्रचार कर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देता है व 10 लाख रूपये की मांग करता है। 


इस सम्बन्ध में थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 298/22, धारा 386,327, 452, 323, 504, 506,507 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। 


थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.05.2022 को आरोपी गोण्डा जनपद के थाना धानेपुर के जोतिया बेलहरी गांव निवासी सुनील त्रिपाठी पुत्र नन्द किशोर त्रिपाठी जो वर्तमान में गोण्डा के नगर कोतवाली क्षेत्र के बूढादेवर में निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। 


पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त सुनील त्रिपाठी ने बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है जो व्यापारियों, पत्रकारों, डॉक्टरों आदि को डरा धमकाकर प्रताड़ित कर उनके विरूद्ध फर्जी मुकदमें का डर दिखाकर धन उगाही का कार्य करता है। 


अभियुक्त द्वारा कुछ लोगो से इस तरह से पैसे लेने की बात कबूल भी की है। सुनील त्रिपाठी व उसके साथियों द्वारा इस तरह के कार्य से काफी धन अर्जित किया गया है। 


अभियुक्त पूर्व में रासुका के तहत जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सुनील त्रिपाठी के गिरोह के अन्य सदस्यों के विषय में गहनता से जांच की जा रही है। 


पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है आरोपी के विरुद्ध गोण्डा जनपद के थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-118/15, धारा 153क, 292,295क, 419, 420, 505(2) भादवि व 12 प्रेस ऐक्ट , मु0अ0सं0-176/15, धारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,एन0सी0आर0-364/21, धारा 323,504 , मु0अ0सं0-14/22, धारा 500,501 , मु0अ0सं0-298/22, धारा 386,327,452,323,504,506,507 के अलग अलग मुकदमे दर्ज है।



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