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जिलाधिकारी का शख्त निर्देश: ऐसे लोगों पर होगी कड़ी कार्यवाही



विनोद कुमार 

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने दिनांक 31 जुलाई 2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 09 अगस्त 2022 को मनाये जाने वाले मोहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं परिशांति परिपालित करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से स्थलवार 20 जोनल एवं 76 सेक्टर अधिकारियों को तैनात कर दिया है। 


इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के रूप में अपर उपजिलाधिकारी (प्रथम), अपर उपजिलाधिकारी (द्वितीय) तथा पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर व पुलिस उपाधीक्षक (परि0) को तैनात किया गया है। 


उन्होने जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुराने धार्मिक एवं साम्प्रदायिक प्रकरणों व नये विवादों, अपरम्परागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यक्रमों, गोवंश वध/परिवहन आदि घटनाओं को लोकर साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने व मोहर्रम के अवसर पर निहित/स्वार्थी तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटनायें किये जाने की शक्यता के दृष्टिगत विशेष सक्रियता अपेक्षित है। 


जुलूसों के आयोजनकर्ताओं द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जायेगा। आवेदक की पहचान, उसकी उम्र, आधार कार्ड, फोटोग्राफ आदि के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। गैर परम्परागत/गैर लाइसेन्सी कोई भी आयोजन/जुलूस/कार्यक्रम नहीं होगें। 


विगत वर्षो व इस वर्ष जिन जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हो उसको पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी ससमय सुलझाते हुये क्षेत्र की प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लिया जाये व तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें एवं विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये। 


असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाये। जुलूसों/कार्यक्रमों के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल, आपत्तिजनक तथा अवैधानिक गतिविधियों न होने पाये। 


मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये यातायात कदापि न बाधित होने पाये। 


किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक स्थल पर किसी भी दशा में अवैधानिक अस्त्र/शस्त्र का प्रदर्शन न हो, अवैध अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने वालों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाये। 


समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट अपने काउण्टर पार्ट पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ अपनी तहसील से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय कर तहसील क्षेत्रान्तर्गत संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों पर अपने स्तर से राजस्व, पुलिस एवं विकास के ग्राम स्तरीय कर्मियों की ड्यूटी लगायें। 


किसी प्रकार की संवेदनशीलता, तनाव व असहज स्थिति की शक्यता पर तत्काल जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करेगें। 


अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) पूर्वी सर्किल में एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0रा0)/अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) पश्चिमी सर्किल ओवर आल इंचार्ज के रूप में विधि व्यवस्था संधारित करायेगें।

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