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भारतभूषण हत्याकांड में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज


खुर्शीद खान 
सुलतानपुर। भारतभूषण हत्याकांड मामले में आरोपियों की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के पयागीपुर इलाके का है। जहां के रहने वाले धर्मेन्द्र मिश्र ने बीते 18 फरवरी की सुबह अपने पिता भारत-भूषण मिश्र की गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की तफ्तीश के दौरान अभियुक्तगण सोनू सिंह उर्फ संतोष, अजीत यादव, रघुनायक दूबे, अनिल पाण्डेय, प्रदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, दीपक मिश्रा, एजाज उल्ला का नाम सामने आया। पुलिस ने अजीत यादव को मामले में शूटर बताया है। इसी मामले में आरोपी अजीत की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौराव बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने विरोध जताया। तत्पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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