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बाराबंकी:सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस भी असुरक्षित


Amar Jeet Singh
बाराबंकी:उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सुरक्षा व्यास्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन इसका जमीनी पर हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रहा है लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस भी अपने आप भी को इस सरकार मे आसुरक्षित महसूस कर रही है 
            गौरतलब है कि टिकैतनगर थाना बारिग बाग चौकी क्षेत्र के गत फरवरी माह उमरहा निवासी राजू सिंह ने अपनी भतीजी मोहनी के अपहरण होने की शिकायत पुलिस से की थी जिसका आरोप गॉव के ही अरबिन्द मिश्रा पुत्र दिनेश व शायरा बानों पत्नी तुफैल पर है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में बिवेचना बारिग बाग चौकी प्रभारी अरबिन्द कुमार राय को सौप दी गयी चौकी प्रभारी ने कड़ी मेहनत के बाद चौकी प्रभारी ने शारजहांपुर जनपद से लड़की बरामद कर लिया और बयान हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहा पर जॉच के दौरान में लड़की बालिक पायी गयी बालिक लड़की को न्यायालय ने खुद फैसला लेने की अनुमति दे दी जिसके लड़की मॉ बाप के साथ जाने से इंकार करते हुए पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की जिस पर न्यायालय ने पति के साथ जाने की अनुमति प्रदान कर दी और उसका पालन कराने का निर्देश दिया जिसका पालन कराना चौकी प्रभारी को महगा पड़ गया न्यायालय के फैसले से झल्लाएं दंबग परिजनों ने न्यायालय में चौकी प्रभारी धमकी दी उसके बाद दूरभाष पर परिवार सहित सभी लोगों को जान से मारने की बराबर दी जा जाने लगी जिससे भयभीत चौकी प्रभारी ने रामलाल सिंह पुत्र रुद्र सिंह निवासी रानी मऊ,बृर्जेश सिंह पुत्र चन्द्री सिह,उमरहा,राजेन्द्र सिंह पुत्र जानकी सिंह,निवासी रानीमऊ, दिवाकर सिंह व बिभाकर सिंह पुत्रगण अशोक सिंह निवासी खेवराज पुर के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मॉग की है
            पुलिस बिभाग की माने तो चौकी प्रभारी के तहरीर पर उक्त आरोपियों पर 26 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है वही बिवेचना कर रहे एसएसआई शैलैन्द्र मिश्रा पर लापरवाही वरतने व बिपक्षी से मिल कर लापापोती करने का आरोप है जबकि दंबगों की धमकी से भयभीत चौकी प्रभारी अरबिन्द कुमार राय ने कुछ भी बोलने से इंकार किया इस सम्बंध मे सीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण की जानकारी है जॉच कर शीघ्र करवाई की जायेगी वही बिवेचना कर रहे एसएसआई शैलेन्द्र मिश्रा से गिरफ्तारी के बिषय मे पूछे जाने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में सात साल से कम की सजा है इस लिए गिरफ्तारी नही की जा सकती है सूत्रों की माने तो सात साल से कम सजा यापता मे गिरफ्तारी पर भले ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रखा हो रखा है लेकिन कन्ड़िशनल गिरफ्तारी की जा सकती है जैसा बताया जाता है


हवा मे बह रही है इन दोनों पीड़ितों की तहरीर
          बता दे कि लड़की के मुख्य आरोपी रहे अरबिन्द मिश्रा व सायरा बानों के पति तुफैल बराबर जान से मारने की धमकी दी जा रही है तुफैल ने बताया कि 6 अगस्त को सुबह चारा लेने खेत जा रहा था तभी ब्रिजेश सिंह ने रोक कर गले पर हसिया रख दिया उसी दिन थाने पहुच कर तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की दूसरी तहरीर 29 अगस्त को अरबिन्द मिश्रा ने दी दोनों पीड़ितों की तहरीर अभी तक हवा हवाई साबित हो रही है क्यास लगाया जा रहा है टिकैतनगर पुलिस किसी बड़ी घटना की राह देख रही है 
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