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कौशांबी : छेड़खानी के मामले में दो को अर्थदंड के साथ कारावास


कोर्ट ने लगाया 15 हजार का अर्थदंड
सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुपम कुमार ने तीन वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में सुनवाई की। आरोपी को दोषी पाते हुए उसे चार साल की कैद व 15 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।
    अभियोजन के अनुसार पिपरी थाने के काठ गांव निवासी एक व्यक्ति ने 25 अगस्त 2013 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बहन खेत से घर लौट रही थी। उसी दौरान फोन कराने के बहाने गांव के ही रामचंद्र पासी ने उसे बुला लिया और उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा। किशोरी के शोरगुल करने पर गांव के कुछ लोगों को आता देख युवक फरार हो गया। इसकी शिकायत रामचंद्र के परिजनों से की गई तो रामचंद्र व उसके भाई महेश ने पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया। परिवार के लोगों को इस मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने वादी समेत कई गवाहों को परीक्षित कराया। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। उभय पक्षों को सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी रामचंद्र पासी पर छेड़खानी का आरोप सिद्ध पाया और उसे चार वर्ष की सजा सुना दी। इसके साथ ही उसके भाई महेश को जान से मारने की धमकी का आरोपी पाते हुए दो वर्ष की कैद व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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