गोंडा। सूचना अधिकार द्वारा मांगी गई सूचना में 768 पेज की सूचना की धनराशि जमा करने के बावजूद डेढ माह बाद सूचना नहीं दी गई। विकास खंड हलधरमऊ अंर्तगत ग्राम गोनवा निवासी तरुण कुमार मिश्र ने जनसूचना अधिकार के तहत बाल विकास परियोजान अधिकारी हलधरमऊ को बीते 12 जुलाई को आवेदन पत्र दिया था। जिसमें आंगन बाड़ी केंद्र गोनवा व कार्यकत्री से संबंधित 8 बिंदुओं की सूचनाएं मांगी गई थी। सूचना अधिकारी द्वारा 28 जुलाई को पत्र भेजकर आवेदक को अवगत कराया गया। कि आपकी सूचना 768 पेज की है जिस पर 1536 रुपये लागत आ रही है। लागत शुल्क जमा करके वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक का आरोप है कि उसने इलाहाबाद बैंक करनैलगंज से ड्राफ्ट द्वारा 13 सितंबर को बनवाकर 14 सितंबर को सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवा दिया फिर भी डेढ माह बीतने को अभी तक उसे सूचनाएं नही दी गई। वहीं ग्राम चैरी निवासी शिवकुमार ने ग्राम पंचायत चैरी के ग्राम पंचायत अधिकारी को 2 मई 2016 को जन सूचना अधिकार के तहत आवेदन पत्र दिया था। जिसमें तीन विंदुओं की सूचनाएं चाही गई थी। समय बीत जाने के बाद भी उसे सूचनाएं नही उपलब्ध कराई गई। एक माह बाद उसने अपीलीय अधिकारी एडीओ पंचायत हलधरमऊ को अपीलीय प्रार्थना पत्र देकर वांछित सूचनाएं दिलाने की मांग की। फिर भी सूचनाएं नही उपलब्ध कराई गई। सीडीपीओ हलधरमऊ नन्दिनी घोष से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनका फोन नही उठा। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी जगजीत सिंह ने बताया। कि सूचना दो पड़ोसियों से संबंधित है। यदि सूचना दे दी जाती तो मामला और आगे बढ़ जाता। उन्होंने बताया कि दोनो लोगों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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