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सुल्तानपुर: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को नही मिली राहत,ज़मानत अर्ज़ी खारिज़

सुलतानपुर। किशोरी से दुष्कर्म व गर्भपात कराने एवं स्मैक बरामदगी के मामले में आरोपियों की तरफ से एडीजे प्रथम,स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपियां की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
पहला मामला 
गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। इसी क्षेत्र के रहने वाले सोनारा निवासी सौरभ श्रीवास्तव के खिलाफ वादिनी ने बीते 12 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक 15 जनवरी 2017 को स्कूल जाते समय आरोपी सौरभ श्रीवास्तव ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। यही नही आरोपी उसे डराता-धमकाता रहा और दुष्कर्म का क्रम जारी रहा। इसी बीच वादिनी गर्भवती हो गयी। जिसका गर्भपात कराने के लिए आरोपी ने सुदनापुर चौराहे के रहने वाले बंगाली डाक्टर से इंजेक्शन लगवा लिया। जिससे उसका गर्भपात हो गया। इस मामले में सांइटेक सर्विसेस नोएडा में सर्विस इंजीनियर पद पर कार्यरत आरोपी सौरभ की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर शासकीय अधिवक्ता गोरखनाथ शुक्ला ने विरोध जताया। तत्पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
दूसरा मामला 
जगदीशपुर थाना क्षेत्र के करीडीह जलालपुर का है। जहां के रहने वाले आरोपी जंगबहादुर के पास से उपनिरीक्षक श्रीपति यादव ने स्मैक पाउडर की बरामदगी के सम्बंध में बीते 20 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश श्यामजीत यादव ने खारिज कर दिया है। 


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