जिलाधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 31 अक्टूबर को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा 01 नवम्बर को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी और उसी दिन से नामांकन प्रारम्भ होगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन का अन्तिम दिनांक 07 नवम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 08 नवम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक तथा अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक 10 नवम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक है। प्रतीक आवंटन 11 नवम्बर को पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक तथा मतदान 26 नवम्बर को पूर्वान्ह 07.30 बजे से सायं 05.00 बजे तक होगा। मतगणना 01 दिसम्बर को प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की प्रति तथा निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराते हुये उनसे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपेक्षा की।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने सुरक्षा के सम्बन्ध में जानकारी दी।
बैठक का संचालन करते हुये उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बी.डी.सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को नामांकन पत्र के मूल्य , जमानत धनराशि , उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली अधिकतम् व्यय सीमा तथा आदर्श आचार संहिता की बिन्दुवार विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) अमरनाथ राय, अपर पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद पाण्डेय, लम्भुआ दिनेश गुप्ता, कादीपुर प्रिया सिंह तथा बल्दीराय रमेश कुमार शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह तथा राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व सम्बन्धित उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी आर.ओ. तथा ए.आर.ओ. की बैठक को भी सम्बोधित किया तथा आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
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