बिना नम्बर के टैªक्टर ट्राली भर रहे फर्राटा
गोंडा। क्षेत्र में सफेद रेत का काला धंधा तेजी से चल रहा है। बिना नम्बर के टैªक्टर-ट्राली पर रायल्टी के बालू को 7 से 8 हजार रुपये में बिक्री किया जा रहा है। बिना नम्बर के टैªक्टर-ट्राली का कामर्शियल उपयोग होने के बावजूद पुलिस एंव आरटीओ के साथ प्रशासन खामोश है।
क्षेत्र में एक तरफ कई महीनों से बालू खनन बंद होने के नाते मकानों का निर्माण ठप पड़ा था। तो अक्टूबर का महीना शुरु होते ही बालू खनन का काम घाघरा के किनारे शुरु हो गया। इसके साथ ही सफेद बालू का काला धंधा भी शुरु हो गया। कृषि कार्य के लिए उपयोग में आने वाले टैªक्टरों एंव बड़े ट्रालों से बालू की ढुलाई एंव बिक्री का धंधा भी जोरों पर है। मजे की बात यह है कि करनैलगंज में प्रतिदिन करीब डेढ सौ से अधिक बालू लदी टैªक्टर-ट्राली निकलती हैं मगर किसी भी वाहन या ट्राली में नम्बर नहीं होता है। जबकि बालू लादने के लिए रायल्टी पर टैªक्टर-ट्राली का नम्बर लिखा जाता है। टैªक्टर-ट्राली का प्रयोग करने वाले लोगों द्वारा उसका व्यवसायिक प्रयोग के साथ ही ओवरलोड बालू लादकर अच्छी रकम में बिक्री किया जाता है। एक ट्राली बालू की कीमत सात से आठ हजार रुपये तक वसूली जा रही है। जरुरत मंद लोगों से बालू की रकम पहले की अपेक्षा तीन गुना अधिक वसूल की जा रही है। बिना नम्बर प्लेट या बिना नम्बर के इन वाहनों की ओर न तो पुलिस ध्यानद रही है न ही सम्बंधित आरटीओ ही देख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जिम्मेदारों के सामने ही दर्जनों ओवरलोड़ बालू लदी बिना नम्बर के टैªक्टर-ट्राली निकलते हैं। जिन्हें रोकने की जहमत कोई नहीं कर रहा है। जिससे सफेद बालू का धंधा तेजी से चल रहा है। बालू का धंधा करने वाले टैªक्टर-ट्राली के चालक शिवकुमार, नवल किशोर बताते हैं कि एक ट्राला बालू की कीमत साढे चार हजार रुपये देकर बालू लाया जाता है जिसमें डीजल, मजदूरी एंव चालक का खर्च काटकर प्रति ट्राली डेढ से दो हजार रुपये की बचत हो जाती है। दिन भर में करीब दो से तीन ट्राली बालू की बिक्री कर लिया जाता है।
आरटीओ ड़ा. सर्वेश गौतम का कहना है कि बिना नम्बर के टैªक्टर-ट्राली से बालू की ढुलाई पूरी तरह से अवैध है तथा टैªक्टर-ट्राली का व्यवसायिक प्रयोग होने पर कठोर कार्रवाई व जुर्माने का प्राविधान है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस एंव प्रशासन के सहयोग के बिना कार्रवाई सम्भव नहीं है। फिर भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कराई जायेगी।


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