शिवेश शुक्ला
हापुड़ । सोमवार को जिलाधिकारी कृष्णा करूनेश जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ ने बताया कि श्रम अनुभाग-3 के शासनादेश द्वारा अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा दुकानों एवं वाणिज्यक अधिष्ठानों तथा कारखानो को मतदान में वास्तविक दिन के लिए जहां नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 का मतदान किया जाना है। जनपद के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के मालिको व प्रबन्धको को निर्देशित किया जाता है कि जनपद में होने वाले मतदान दिवस में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। उन्होंने बताया नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान दिवस दिनांक 22-11-2017 सार्वजनिक अवकाश/बन्दी दिवस घोषित किया गया है। प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान तथा कारखाना स्थित है ऐसे वाणिज्यिक अधिष्ठानों तथा कारखानो एवं दुकानो द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनपद हापुड़ में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में दिनांक 22.11.2017 को मतदान की तिथि घोषित होने के कारण जनपद में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान व अनविरल प्रक्रिया के समस्त कारखानों में दिनांक 22.11.2017 को बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा तथा अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियो को मतदान का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ